- हरियाणा विधवा पेंशन योजना से महिलाओं को मिलेगी आर्थिक सहायता।
- पेंशन की राशि है ₹2750 प्रति माह।
- आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है।
हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए खोली विधवा पेंशन योजना, जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भर बनाना और जीवन यापन में सहायता करना है। यह योजना विशेष रूप से विधवा महिलाओं के लिए है, जिससे वे अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकें।
योजना की मुख्य विशेषताएँ
विधवा पेंशन योजना में निम्नलिखित लाभ शामिल हैं:
- लाभार्थी की आयु सीमा: 18 से 60 वर्ष।
- पेंशन राशि: हर माह ₹2750 प्रदान की जाएगी।
- आवेदन की प्रक्रिया: ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
- स्थानः आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया कैसे करें?
आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- ऑनलाइन आवेदन: वेबसाइट पर जाएँ और आवेदन फॉर्म भरें।
- जरूरी दस्तावेज़: विधवा प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और पहचान पत्र संलग्न करें।
- सबमिट करें: फॉर्म जमा करने के बाद, सभी जानकारियों की पुष्टि करें।
आवश्यक दस्तावेज़
योजना के लिए आवेदन के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज़ अनिवार्य हैं:
- विधवा प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पेंशन आवेदन पत्र
हरियाणा की विधवा पेंशन योजना का लक्ष्य है कि महिलाएँ इस योजना का लाभ उठाकर अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें। महिलाएँ इस योजना के माध्यम से अपनी अपनी क्षमता को पहचानें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। मौके का लाभ उठाएं और जल्दी आवेदन करें।