प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना: मिलेंगे 3000 रुपये प्रति माह असंगठित श्रमिकों को

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित कामगारों के लिए 3000 रुपये की पेंशन प्रदान करती है, जिससे उनके बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

  • भामाशक्ति योजना से असंगठित कामगारों को 60 वर्ष पर मिलेगी ₹3,000 की मासिक पेंशन।
  • व्यक्तिगत योगदान पर केंद्र सरकार भी देगी योगदान।
  • आवेदन प्रक्रिया अब सरल हो गई है जिससे हर श्रमिक ले सके इसका लाभ।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसे पीएम-एसवाईएम भी कहा जाता है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना खासकर उन श्रमिकों के लिए है जो कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC), या राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) जैसे किसी अन्य पेंशन कार्यक्रम में कवर नहीं होते हैं।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 3,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम मासिक पेंशन सुनिश्चित करना है। योजना के तहत वह श्रमिक जो प्रति माह 15,000 रुपये तक की आय रखते हैं, अपनी पेंशन के लिए समर्पित होंगे। यह योजना भारतीय अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र के योगदान को पहचानते हुए लागू की गई है, जिससे लगभग 50% जनता को लाभ मिल सके।

योजना की विशेषताएँ:

  • न्यूनतम पेंशन: 60 वर्ष की आयु के बाद प्रत्येक लाभार्थी को 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी।
  • सरकारी अंशदान: केंद्र सरकार लाभार्थी के अंशदान के बराबर अंशदान प्रदान करेगी।
  • स्वैच्छिक और अंशदायी: यह योजना स्वैच्छिक है और श्रमिकों को उनकी सुविधानुसार अंशदान करने की अनुमति देती है।
  • पारिवारिक पेंशन: लाभार्थी की मृत्यु पर, पति या पत्नी को पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा।
  • बड़े पैमाने पर कवरेज: इस योजना के तहत पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार जन-संपर्क अभियान भी चलाती है।

पात्रता मानदंड:

  • आयु सीमा: कर्मचारियों को 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच होना चाहिए।
  • आय सीमा: पंजीकरण के लिए मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
  • असंगठित क्षेत्र में कार्यरत होना चाहिए।
  • किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना में लाभ नहीं ले रहे हों।

आवश्यक दस्तावेज़:

  • आधार कार्ड
  • बचत बैंक खाता विवरण या जन धन खाता
  • मोबाइल नंबर

पंजीकरण प्रक्रिया:

इस योजना में पात्र श्रमिक कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के जरिए पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित कदम शामिल हैं:

  • आपको अपने आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण के साथ किसी सीएससी पर जाना होगा।
  • आधार का उपयोग कर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करना होगा।
  • ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरें।
  • प्रारंभिक सदस्यता शुल्क का भुगतान करें।
  • ऑटो-डेबिट सुविधा का विकल्प चुनें।
  • पंजीकरण सफल होने पर आपको पीएम-एसवाईएम कार्ड प्राप्त होगा।
  • या, मानधन पोर्टल (https://maandhan.in/) पर भी पंजीकरण करा सकते हैं।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एक महत्वपूर्ण उपाय है। योजना के तहत गिने-चुने कदम उठाकर आप आसानी से अपने पेंशन के लाभ का पूरा लाभ उठा सकते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम इस योजना के निधि प्रबंधन का जिम्मा संभालती है और यह योजना हर श्रमिक के लिए दरवाजे खोलती है ताकि उनकी बुढ़ापे में आर्थिक संतुलन बना रहे।

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