- प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना राजस्थान में बेरोजगार अनुसूचित जाति युवाओं को स्वरोजगार के लिए आसान ऋण सुविधा देती है।
- इस योजना में ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा, पशुधन पालन जैसे स्वरोजगार विकल्पों के लिए 50,000 रुपये तक अनुदान मिलता है।
- आवेदन के लिए योग्यता में उम्र 18-60 साल, परिवार की सालाना आय 2.5 लाख से कम और जालोर जिले का स्थायी निवासी होना ज़रूरी है।
प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना राजस्थान बेरोजगार अनुसूचित जाति युवाओं को स्वरोजगार के लिए आसान ऋण देती है। इस योजना का मकसद युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और आर्थिक रूप से मजबूत करना है। यहां आपको पात्रता, फायदे, आवेदन तरीका और जरूरी दस्तावेजों की पूरी जानकारी मिलेगी।
PM अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत स्वरोजगार ऋण सुविधा
राजस्थान के जालोर जिले में अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवाओं को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना से स्वरोजगार के लिए ऋण दिया जा रहा है। यह योजना गांव और शहर दोनों जगह लागू है। परियोजना प्रबंधक राजीव कुमार सुथार बताते हैं कि इसका मुख्य मकसद अनुसूचित जाति के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर आर्थिक रूप से मजबूत करना है।
योजना की योग्यता और आवेदन की शर्तें
आवेदन देने के लिए उम्मीदवार के पास ये योग्यताएं होनी चाहिए:
- उम्र 18 से 60 साल के बीच हो।
- उम्मीदवार अनुसूचित जाति का होना चाहिए।
- परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम हो।
- जालोर जिले का स्थायी निवासी होना ज़रूरी है।
- उम्मीदवार पर किसी बैंक या वित्तीय संस्था का कोई बकाया नहीं होना चाहिए।
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स्वरोजगार के लिए कौन-कौन से फायदे मिलेंगे
इस योजना में आप कई स्वरोजगार विकल्पों के लिए ऋण और अनुदान पा सकते हैं, जैसे:
- ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा चलाना।
- पशुधन पालन, जैसे उन्नत नस्ल की गाय, भैंस, बकरी पालन।
- व्यक्तिगत पंप सेट चलाना।
- ग्रामीण और शहरी मुद्रा योजना के तहत अन्य स्वरोजगार गतिविधियां।
योजना के अनुसार, कुल खर्च का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50,000 रुपये तक अनुदान मिलेगा। इससे स्वरोजगार शुरू करना आसान हो जाएगा और आर्थिक मजबूती मिलेगी।
आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज
इस योजना के लिए आवेदन का तरीका इस तरह है:
- आवेदन फॉर्म लें: अनुजा निगम कार्यालय, जिला कलेक्टरेट जालोर, पंचायत समिति या नगर निकाय कार्यालय से आवेदन फॉर्म मिलेगी।
- जरूरी दस्तावेज लगाएं: जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, शपथ पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक पासबुक और शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण। इन सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित कॉपी देना जरूरी है।
- आवेदन जमा करें: भरे हुए फॉर्म और दस्तावेज संबंधित कार्यालय में जमा करें।
आवेदन जमा करने के जगह और संपर्क जानकारी
आप आवेदन फॉर्म निम्न जगहों पर जमा कर सकते हैं:
- अनुजा निगम कार्यालय, जिला कलेक्टरेट, जालोर
- संबंधित पंचायत समिति कार्यालय
- नगर निकाय कार्यालय
कोई जानकारी या मदद के लिए, कार्यालय समय में अनुजा निगम, जालोर में संपर्क करें। यह योजना निरंतर स्वरोजगार और अनुसूचित जाति समुदाय के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना |
| स्थान | जालोर जिला, राजस्थान |
| ऋण का अधिकतम अनुदान | ₹50,000 तक या कुल खर्च का 50% |
| आयु सीमा | 18 से 60 वर्ष |
| कुल वार्षिक आय | ₹2.5 लाख से कम |
| आवेदन स्थल | अनुजा निगम कार्यालय, जिला कलेक्टरेट, पंचायत समिति, नगर निकाय कार्यालय |
| संपर्क कार्यालय | अनुजा निगम, जालोर |