प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025: हरियाणा में खरीफ फसलों के लिए 31 जुलाई तक करें आवेदन

Apply by 31 July 2025 for Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in Haryana for Kharif crops like paddy, bajra, maize, and cotton insurance benefits.

  • हरियाणा में खरीफ-2025 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आवेदन 31 जुलाई 2025 तक खुला है।
  • धान, बाजरा, मक्का, और कपास फसलों के लिए प्रीमियम राशि तय की गई है, ऋणी किसानों के लिए विकल्प भी उपलब्ध हैं।
  • ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया आसान है, जरूरी दस्तावेजों के साथ CSC केंद्रों से मदद ली जा सकती है।

अगर आप हरियाणा के किसान हैं और खरीफ-2025 की फसलों जैसे धान, बाजरा, मक्का और कपास के लिए आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपके लिए एक अच्छा मौका लेकर आई है। इस योजना के तहत आप अपने फसल को प्राकृतिक आपदाओं से बचाते हुए बीमा का लाभ ले सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 है, इसे ध्यान में रखें।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए जरूरी जानकारी और फायदे

यह योजना खरीफ-2025 की फसलों को खराब मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान से बचाने के लिए बनाई गई है। अगर आपकी धान, बाजरा, मक्का, या कपास की फसल में बारिश की कमी, सूखा, कीट लगना, ओलावृष्टि या अन्य आपदाओं की वजह से नुकसान हुआ है, तो इस योजना के तहत आप आर्थिक मदद ले सकते हैं। इससे आपका वित्तीय जोखिम घटता है और आप खेती के साथ आत्मविश्वास से जुड़े रह सकते हैं। इसका मकसद किसानों की उपज की सुरक्षा करना और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना है।

प्राइमरी फसल बीमा प्रीमियम और आवेदन शुल्क विवरण

फसल का नामप्रति हेक्टेयर प्रीमियम राशि (रूपये)
धान2124.98
बाजरा1024.36
मक्का1089.74
कपास5435.05

बीमा प्रीमियम किसान को तय राशि के अनुसार चुकानी होगी, जो प्रति हेक्टेयर आधार पर है। यह राशि चेक या ऑनलाइन दोनों माध्यम से भर सकती हैं।

फसल बीमा योजना में आवेदन कैसे करें?

फसल बीमा योजना के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन सरकारी आधिकारिक वेबसाइट या स्वयं सेवा केंद्र (CSCs) के जरिए किया जा सकता है। आवेदन करते वक्त जरूरी दस्तावेज जैसे जमीन की फर्द, आधार कार्ड, बैंक खाता नंबर, फसल गांव और फसल बिजाई का सर्टिफिकेट साथ में रखें। अगर आवेदन में मदद चाहिए तो नजदीकी CSC केंद्र से संपर्क करें।

ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए निर्देश

ऋणी किसान जो इस योजना में आवेदन नहीं करना चाहते, उन्हें 24 जुलाई 2025 तक संबंधित बैंक को लिखित में सूचित करना होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें बीमा करवाने की जरूरत नहीं होगी। गैर ऋणी किसान जो बीमा लेना चाहते हैं, वे पूरी जानकारी के साथ आवेदन कर सकते हैं और योजना का लाभ ले सकते हैं। अपने कृषि सुरक्षा के लिए यह फैसला सोच-समझ कर लें।

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ओटीपी प्रक्रिया और फसल बीमा आवेदन की मंजूरी

आवेदन के दौरान आपके मोबाइल पर OTP (One Time Password) आएगा, जिसे संबंधित बैंक को देना जरूरी है। यह प्रक्रिया आवेदन की प्रामाणिकता और मंजूरी के लिए आवश्यक है। इसके बाद आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा और बीमा प्रक्रिया शुरू होगी। कृपया अपना मोबाइल नंबर चालू और सही रखें ताकि कोई परेशानी न आए।

इस योजना का फायदा लेने के लिए 31 जुलाई, 2025 तक आवेदन जरूर करें। आपकी कृषि सुरक्षा आपके भविष्य की मजबूत नींव है। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाएं या नजदीकी CSC केंद्र से संपर्क करें।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

  • आवेदन की आखिरी तारीख: 31 जुलाई 2025
  • ऋणी किसानों के लिए सूचना देने की आखिरी तारीख: 24 जुलाई 2025

जरूरी दस्तावेज

  • जमीन की फर्द
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता नंबर
  • फसल गांव का प्रमाण
  • फसल बिजाई सर्टिफिकेट
  • मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण विवरण

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