- राजस्थान में बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध।
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 51 हजार रुपये की सहायता।
- पात्रता और आवश्यक दस्तावेज जानें।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य गरीब families को विवाह के खर्च में सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत, गरीब परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए 31 हजार से लेकर 51 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
आर्थिक सहायता का विवरण
पहले इस योजना को सहयोग और उपहार योजना के नाम से जाना जाता था, जिसे 2020 में बदल कर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना रखा गया।
- सरकार द्वारा 31 हजार रुपये की हथलेवा राशि प्रदान की जाती है।
- इसके अतिरिक्त, यदि कन्या 10वीं कक्षा पास है, तो उसे 10 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि भी मिलती है, जिससे कुल राशि 41 हजार रुपये हो जाती है।
- ग्रेजुएशन पास कन्या को 20 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि और 31 हजार रुपये की हथलेवा राशि मिलाकर कुल 51 हजार रुपये प्राप्त होते हैं।
पात्रता मानदंड
इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:
- राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
- BPL कार्ड, आस्था कार्ड या अंत्योदय कार्ड धारक होना चाहिए, या विधवा होना चाहिए।
- कन्या की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय 50 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
इस योजना के लिए आवश्यक कुछ मुख्य दस्तावेज इस प्रकार हैं:
- BPL कार्ड / आस्था कार्ड / अंत्योदय कार्ड की प्रति
- राशन कार्ड की कॉपी
- मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- एफिडेविट
लाभार्थी समूह
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ निम्नलिखित समूहों के साधारण बीपीएल परिवारों को प्राप्त होगा:
- अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवार
- अनुसूचित जनजाति के बीपीएल परिवार
- अल्पसंख्यक के बीपीएल परिवार
- पालनहार योजना से लाभान्वित परिवार