दयालु योजना : पारिवारिक संकट में हरियाणा सरकार से पाएं ₹5 लाख तक की आर्थिक सहायता

Learn how Haryana's Dayalu Scheme offers up to Rs 5 lakh financial aid to families facing death or disability of members aged 6 to 60 years.

  • हरियाणा सरकार की दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) परिवारों को 5 लाख तक आर्थिक मदद देती है।
  • 6 से 60 वर्ष के सदस्यों की मौत या 70% से अधिक दिव्यांगता पर उम्र के हिसाब से अलग-अलग सहायता राशि मिलती है।
  • ऑनलाइन आवेदन आसान है, मंजूरी के बाद सीधे बैंक खाते में एक साथ सहायता राशि भेजी जाती है।

अगर आप हरियाणा के निवासी हैं और परिवार में मुश्किल की स्थिति आई है तो दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत सरकार से आर्थिक सहायता ले सकते हैं। इस योजना में 6 से 60 वर्ष के किसी भी परिवार सदस्य की मृत्यु या गंभीर दिव्यांगता पर 5 लाख रुपये तक की मदद मिलती है। यह योजना गरीब परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देती है और आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज और प्रक्रिया भी आसान बनाई गई है।

दयालु योजना के लिए पात्रता और शर्तें क्या हैं?

दयालु योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी पात्रताएँ और शर्तें तय की गई हैं। सबसे पहले आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। लाभार्थी की उम्र 5 साल से अधिक और 60 साल के बीच होनी चाहिए। साथ ही परिवार की सालाना आय 1.80 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

अगर कोई सदस्य दुर्घटना में 70% से अधिक दिव्यांग हो जाता है तो भी योजना के तहत आर्थिक मदद मिलती है। इसके अलावा, आवेदन मृत्यु या दुर्घटना की तारीख से 3 महीने के अंदर करना होता है। 1 अप्रैल 2023 से पहले के दावे स्वीकार्य नहीं होंगे। मृत्युदरम्यान श्रमिकों के लिए यह मुआवजा अलग से श्रम विभाग से मिलेगा।

उम्र के अनुसार दयालु योजना में मिलने वाली आर्थिक सहायता

आयु वर्गमृत्यु/विकलांगता पर राशि (रुपए में)
6 से 12 वर्ष1,00,000
12 से 18 वर्ष2,00,000
18 से 25 वर्ष3,00,000
25 से 40 वर्ष5,00,000
40 से 60 वर्ष2,00,000

दयालु योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • परिवार पहचान पत्र (PPP)
  • बैंक पासबुक
  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • मृत्यु प्रमाणपत्र या दिव्यांगता प्रमाणपत्र
  • आय प्रमाण पत्र (इनकम सर्टिफिकेट)
  • PMJJBY/PMSBY सदस्यता प्रमाणपत्र (यदि हो)

Also Read –  लाड़ो सखी योजना की शुरुआत – हरियाणा में महिलाओं के लिए नई सौगात

दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

दयालु योजना में ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया सरल और तेज हो जाती है। आप नीचे बताए गए कदम अपना सकते हैं:

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://dapsy.finhry.gov.in/ पर जाएं।
  2. “Apply Scheme” विकल्प पर क्लिक करें और योजना सूची में से ‘दयालु’ चुनें।
  3. अपने परिवार पहचान पत्र (PPP) का नंबर डालें और OTP प्राप्त करें।
  4. जिस सदस्य की मृत्यु या विकलांगता हुई है, उसे चुनें।
  5. फॉर्म में जन्म तिथि, पीड़ित का रजिस्ट्रेशन नंबर और मृत्यु/दिव्यांगता प्रमाणपत्र अपलोड करें।
  6. जानकारी जांच कर फॉर्म जमा करें।

आवेदन के बाद आर्थिक सहायता कैसे मिलेगी?

जब आपका आवेदन मंजूर हो जाएगा, तो सहायता राशि सीधे आपके परिवार की PPP में पंजीकृत बैंक खाते में भेजी जाएगी। आधार कार्ड का बैंक खाते से जुड़ा होना जरूरी है। दिव्यांगता की स्थिति में भी राशि संबंधित बैंक खाते में एक बार जमा होगी। आप सरकार की वेबसाइट पर आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं।

दयालु योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक मददगार साबित हो रही है। अगर आपके परिवार में किसी सदस्य की इस उम्र सीमा के बीच मृत्यु या गंभीर चोट जैसी स्थिति आती है, तो जल्दी से योजना के लिए आवेदन करें। याद रखें कि 3 महीने के अंदर आवेदन करना जरूरी है ताकि समय पर आर्थिक सहायता मिल सके। ज्यादा जानकारी और मदद के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें।

Leave a Comment