- मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना राजस्थान के किसानों को दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद देती है।
- योजना के तहत विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं में विकलांगता के लिए भी अलग-अलग मदद राशि मिलती है।
- राजस्थान के किसान, मजदूर और मंडी श्रमिक ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए एक जरूरी कदम है। इस योजना के तहत दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में किसानों और कृषि से जुड़े श्रमिकों को आर्थिक मदद दी जाती है। अगर आप राजस्थान के किसान, मजदूर या मंडी श्रमिक हैं, तो इस योजना के तहत आप 2 लाख रुपये तक की सहायता पा सकते हैं। इस लेख में हम योजना की पूरी जानकारी, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अन्य जरूरी बातों पर विस्तार से बात करेंगे।
राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना शुरू की है ताकि किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। पहले इसे राजीव गांधी कृषक सहायता योजना के नाम से जाना जाता था। इस योजना का मकसद खेतों में काम करते समय दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में किसानों और कृषि से जुड़े मजदूरों को आर्थिक मदद देना है। इससे किसानों के परिवारों को मुश्किल वक्त में आर्थिक सहारा मिलता है।
मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना के लिए आवेदन
चरण -1
- आवेदन के लिए पहले SSO Registration Page पर लॉगिन करना होगा
- ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं और Register के विकल्प पर क्लिक करें
- आप जन-आधार नंबर और गूगल के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं
- जन आधार नंबर भरें और Next बटन पर क्लिक करें
- अब ओटीपी बटन पर क्लिक करें और मोबाइल पर आए ओटीपी को भरें
- अगर आप गूगल से लॉगिन करना है तो अपना gmail id लिखें और पासवर्ड बनाएं
- मोबाइल नंबर लिखें और रजिस्टर कर दें
चरण -2
- SSO आईडी से लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड खुल जाएगा
- Raj-Kisan के टैब पर क्लिक करें, Farmer Section में जाएं
- यहां Application Entry Request पर क्लिक करें
- अपना भामाशाह आईडी या जन आधार आईडी लिखें और सर्च बटन पर क्लिक करें
- अब पात्र व्यक्ति का नाम और योजना का चयन करें
- अब आधार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा करें
- फॉर्म में मांगी गई जानकारियां, जैसे पेंशनर डीटेल, बैंक खाते की जानकारी, दिव्यांगता की जानकारी, वेरिफिकेशन डीटेल भरें
- सभी जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करके सबमिट कर दें
मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना में मिलने वाली मदद राशि
दुर्घटना | सहायता राशि (रुपये) |
---|---|
मृत्यु होने पर आश्रित को | 2,00,000 |
दो अंग (दोनों हाथ, दोनों पांव, दोनों आंख) | 50,000 |
कोई एक अंग अलग से कटने पर | 50,000 |
रीढ़ की हड्डी टूटना, सिर पर चोट से कोमा में जाना | 50,000 |
बालों की डी-स्केल्पिंग (पुरुष/महिला) | 40,000 |
बालों की आंशिक डी-स्केल्पिंग | 25,000 |
एक अंग (हाथ, पैर, आंख, पंजा आदि) के अंग-भंग होने पर | 25,000 |
चार अंगुली कट जाने पर | 20,000 |
तीन अंगुली कट जाने पर | 15,000 |
दो अंगुली कट जाने पर | 10,000 |
एक अंगुली कट जाने पर | 5,000 |
मंडी प्रांगण में कार्यरत मजदूर को फ्रैक्चर होने पर | 10,000 |
एक अण्डकोष छिन्न भिन्न होने पर | 25,000 |
दोनों अण्डकोष छिन्न भिन्न होने पर | 40,000 |
मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना की पात्रता
- राजस्थान के किसान और खेतीहर मजदूर
- मंडी समिति से लाइसेंस प्राप्त श्रमिक
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मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- मेडिकल ऑफिसर की ओर से जारी प्रमाण पत्र
- FIR की कॉपी
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट
- जहरीले जानवर या ऊंट के काटने पर सरकारी डॉक्टर से सर्टिफिकेट
- सरकारी डॉक्टर के साइन वाला पंचनामा
किस स्थिति में मदद राशि नहीं मिलेगी
- बीमारी के कारण अंगभंग या मृत्यु
- आत्महत्या या मानसिक रोग के कारण मृत्यु
- नशीले पदार्थ के सेवन से मौत
- इलाज या सर्जरी के दौरान मृत्यु
- मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन से हुई दुर्घटना
- गर्भधारण या प्रसव के दौरान मृत्यु
- दुर्घटना और मृत्यु के बीच 90 दिन से अधिक अंतराल (सिवाय लगातार इलाज के दौरान मृत्यु के)
- परमाणु हथियार, युद्ध, गृह युद्ध, देशद्रोह या आपराधिक गतिविधि में मृत्यु
मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना से जुड़े सामान्य सवाल (FAQs)
1. मृत्यु होने पर कितनी आर्थिक मदद मिलती है?
परिवार को 2 लाख रुपये की सहायता दी जाती है।2. पात्रता क्या है?
राजस्थान के किसान, कृषक मजदूर और मंडी श्रमिक जो राज्य के निवासी हैं।3. क्या केवल मृत्यु पर ही मदद मिलती है?
नहीं, विकलांगता की स्थिति में भी अलग-अलग राशि मिलती है।4. योजना कब शुरू हुई?
30 अगस्त 1994 को शुरू हुई, बाद में नाम बदलकर मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना किया गया।5. सहायता राशि कितने दिन में मिलती है?
आवेदन के 6 महीने के भीतर करना होता है, और 30 दिनों के अंदर राशि जारी होती है।
अगर आप या आपके परिवार के किसी सदस्य को कृषि काम के दौरान दुर्घटना हुई है, तो मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना के तहत आप आर्थिक मदद के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह योजना किसानों की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए एक जरूरी कदम है।