गौ पालन प्रोत्साहन योजना बिहार : देशी गाय डेयरी खोलें और पाएं 75% तक अनुदान

देशी गौ पालन प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार में 75% तक अनुदान से देशी गाय डेयरी स्थापित करें। आवेदन 25 जुलाई तक ऑनलाइन करें।

  • देशी गौ पालन प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार में देशी गाय डेयरी स्थापना पर 75% तक अनुदान मिलेगा।
  • अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति को 75% अनुदान, अन्य वर्गों को 50% अनुदान मिलेगा।
  • ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2025 है, आवेदन पशुपालन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर करें।

बिहार में देशी गौ पालन प्रोत्साहन योजना के तहत अब आप 75% तक अनुदान पाकर देशी गायों की डेयरी आसान तरीके से स्थापित कर सकते हैं। यह योजना खास तौर पर देशी नस्लों की गायों जैसे साहिवाल, गिर और थारपारकर डेयरी इकाई के लिए शुरू की गई है। किसान, बेरोजगार युवक और युवतियाँ इस योजना का फायदा उठाकर स्वरोजगार पा सकते हैं। आवेदन की आखिरी तिथि 25 जुलाई 2025 है और इसे ऑनलाइन तरीके से किया जा सकता है।

Also Read – बिहार मुर्गी पालन योजना: पाएं 40% सब्सिडी और शुरू करें अपना पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस

देशी गौ पालन प्रोत्साहन योजना के तहत अनुदान राशि

पशुपालन निदेशालय द्वारा देशी गौ पालन प्रोत्साहन योजना के तहत दो और चार देशी गायों/हिफर की डेयरी इकाई स्थापित करने पर अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान वर्ग के आधार पर अलग-अलग है:

2 देशी गायों की डेयरी

श्रेणी अनुदान प्रतिशत अधिकतम अनुदान (रुपये) इकाई लागत (रुपये)
अत्यंत पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति / जनजाति 75% 1,81,500 2,42,000
अन्य वर्ग 50% 1,21,000 2,42,000

4 देशी गायों की डेयरी

श्रेणी अनुदान प्रतिशत अधिकतम अनुदान (रुपये) इकाई लागत (रुपये)
अत्यंत पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति / जनजाति 75% 3,90,000 5,20,000
अन्य वर्ग 50% 2,60,000 5,20,000

बिहार में देशी गाय डेयरी के लिए आवेदन कैसे करें

अगर आप अनुदान पर देशी गायों की डेयरी स्थापित करना चाहते हैं तो पशुपालन विभाग की वेबसाइट dairy.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है:

  • अपने पर्सनल डिटेल्स और संपर्क जानकारी भरें।
  • जरूरी दस्तावेज जैसे फोटो, आधार कार्ड, जमीन की अपडेट रसीद, जाति प्रमाण पत्र, विभागीय प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक अपलोड करें।
  • सत्यापन के बाद आवेदन जमा करें।

यह योजना स्थानीय स्तर पर जिले के जिला गव्य विकास पदाधिकारी और संबंधित अधिकारियों द्वारा चलाई जाती है। आवेदन में कोई त्रुटि या कमी होने पर उसे रद्द कर दिया जाएगा, इसलिए आवेदन भरते समय ध्यान रखें।

कोई भी सवाल या सहायता के लिए अपने जिले के जिला गव्य विकास पदाधिकारी से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 18003456681 पर कॉल करें।

देशी गौ पालन प्रोत्साहन योजना एक अच्छा मौका है, जो बिहार के ग्रामीण और खेती-किसानी क्षेत्र के युवाओं और किसानों को बेहतर आमदनी का जरिया देती है। इसे जल्दी अपनाकर आप अपार्जन के साथ साथ देशी नस्लों के संरक्षण में भी मदद कर सकते हैं।

Leave a Comment