राजस्थान खेत तालाब योजना 2025: तालाब निर्माण पर ₹1.35 लाख की सब्सिडी, जानिए पात्रता और आवेदन तरीका

Rajasthan government offers up to ₹1.35 lakh subsidy under Farmer Farm Pond Scheme to help farmers build rainwater harvesting ponds. Check eligibility criteria, subsidy benefits, required documents, and how to apply online through Raj Kisan Sathi portal by 30 September 2025.

  • राजस्थान सरकार किसानों को सिंचाई और जल संरक्षण के लिए खेत तालाब निर्माण पर ₹1.35 लाख तक की सब्सिडी देती है।
  • पात्रता के लिए कम से कम 0.3 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए और कुछ शर्तें जैसे तालाब का आकार व ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम की स्थापना पूरी करनी होगी।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए 30 सितंबर 2025 तक राज किसान साथी पोर्टल या किसान ई-मित्र केंद्र पर ऑनलाइन आवेदन करें।

यदि आप राजस्थान के किसान हैं और जल संकट के कारण आपकी फसलें प्रभावित हो रही हैं, तो राजस्थान किसान खेत तालाब योजना आपके लिए एक शानदार अवसर है। इस योजना के तहत आप ₹1.35 लाख तक की सरकारी सब्सिडी के साथ वर्षा जल संचयन तालाब बना सकते हैं। यह योजना सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा बढ़ाने, भूजल स्तर सुधारने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

राजस्थान किसान खेत तालाब योजना – सब्सिडी और पात्रता की जानकारी

यह योजना किसानों को जल संकट से राहत देने के लिए शुरू की गई है, जिसमें वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब निर्माण पर आर्थिक सहायता दी जाती है। राज्य सरकार तालाब निर्माण लागत का 70% वहन करती है, जबकि शेष 30% किसान को स्वयं देना होता है।

राजस्थान में, किसानों के लिए खेत में तालाब (फार्म पॉन्ड) बनाने की योजना को “खेत तलाई योजना” या “डिग्गी योजना” कहा जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए पानी बचाने में मदद करना है।

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किसान वर्ग और तालाब प्रकार के अनुसार सब्सिडी राशि

  • SC/ST, लघु और सीमांत किसानों के लिए:
    • कच्चा तालाब: ₹73,500
    • प्लास्टिक लाइनिंग सहित तालाब: ₹1.35 लाख
  • अन्य किसानों के लिए:
    • कच्चा तालाब: ₹63,000
    • प्लास्टिक लाइनिंग सहित तालाब: ₹1.20 लाख

किसानों के लिए बुनियादी पात्रता

  • किसान के पास न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर कृषि भूमि होनी चाहिए। सह-मालिकों के लिए भी यह शर्त लागू है।
  • तालाब का न्यूनतम आकार 400 घन मीटर (400,000 लीटर) होना चाहिए।
  • यदि एक ही खसरे में दो तालाब बनाए जा रहे हैं, तो उनके बीच कम से कम 50 फीट की दूरी होनी चाहिए।
  • तालाब बनने के बाद ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली लगाना अनिवार्य है, तभी सब्सिडी दी जाएगी।

राजस्थान किसान खेत तालाब योजना के लिए आवेदन कैसे करें

आप इस योजना के लिए राज किसान साथी पोर्टल या नजदीकी किसान ई-मित्र केंद्र के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए नीचे दिए गए दस्तावेज़ साथ रखें:

  • भूमि स्वामित्व प्रमाण (जमाबंदी की प्रति)
  • भूमि का नक्शा
  • आधार कार्ड
  • लघु या सीमांत किसान प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

महत्वपूर्ण जानकारी: आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है। पात्र किसान समय रहते आवेदन कर इस योजना का लाभ उठाएं और अपने खेतों में जल संरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

योजना से मिलने वाले लाभ

  • फसल सिंचाई में सुधार और कृषि उत्पादन में वृद्धि।
  • सूखा और जल संकट के प्रभाव को कम करना।
  • लंबे समय में भूजल स्तर में सुधार।
  • टिकाऊ खेती और जल संरक्षण को बढ़ावा।

यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में एक सशक्त पहल है। इससे किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं और फसलों के लिए विश्वसनीय जल स्रोत बना सकते हैं।

अधिक जानकारी और आवेदन के लिए राज किसान साथी पोर्टल पर विजिट करें।

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