मध्य प्रदेश सरकार कृषि यंत्रों पर दे रही भारी अनुदान, जानें आवेदन प्रक्रिया

मध्य प्रदेश सरकार किसानों को रोटावेटर, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर सहित 8 कृषि यंत्रों पर भारी अनुदान दे रही है। जानें आवेदन की प्रक्रिया।

  • मध्यप्रदेश सरकार किसानों को ई-कृषि यंत्र सब्सिडी पोर्टल के माध्यम से विभिन्न कृषि उपकरणों पर बड़ी सब्सिडी दे रही है।
  • आवेदन 2 सितंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है।
  • आधुनिक खेती का लाभ लेने के लिए किसानों को अपने आवेदन के साथ एक डिमांड ड्राफ्ट (DD) जमा करना अनिवार्य है।

मध्यप्रदेश सरकार लगातार नई योजनाएँ ला रही है ताकि किसान आधुनिक खेती अपनाएँ और उनकी मेहनत कम हो। इसी क्रम में अब ई-कृषि यंत्र सब्सिडी पोर्टल पर विभिन्न कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। सरकार ने हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, श्रेडर/मल्चर, ज़ीरो टिल सीड-कम-फर्टिलाइज़र ड्रिल, बेलर, हे रेक/स्ट्रॉ रेक और रोटावेटर जैसे महत्वपूर्ण यंत्रों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह महत्वपूर्ण अवसर 2 सितंबर 2025 से शुरू हुआ है, ताकि प्रदेश के किसान इन आधुनिक मशीनों का लाभ उठा सकें।

ई-कृषि यंत्र सब्सिडी पोर्टल: किन कृषि उपकरणों पर सब्सिडी मिलेगी?

ई-कृषि यंत्र सब्सिडी पोर्टल के माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार कुल 8 प्रकार के कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दे रही है। इन मशीनों का उद्देश्य खेती को अधिक कुशल और किफायती बनाना है। जिन उपकरणों पर सब्सिडी उपलब्ध होगी, उनकी सूची नीचे दी गई है:

  • हैप्पी सीडर
  • सुपर सीडर
  • स्मार्ट सीडर
  • श्रेडर/मल्चर
  • ज़ीरो टिल सीड-कम-फर्टिलाइज़र ड्रिल
  • बेलर
  • हे रेक / स्ट्रॉ रेक
  • रोटावेटर

आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

ई-कृषि यंत्र सब्सिडी पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। इन मशीनों के लिए आवेदन करने हेतु किसान पोर्टल पर जाएँ और मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें। प्रक्रिया सरल रखी गई है ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ ले सकें।

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आवश्यक दस्तावेज़ और डिमांड ड्राफ्ट (DD) की जानकारी

ऑनलाइन आवेदन के साथ एक महत्वपूर्ण कार्य अनिवार्य है: डिमांड ड्राफ्ट (DD) जमा करना। यह डिमांड ड्राफ्ट आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। यह राशि सहायक कृषि अभियंता (Assistant Agriculture Engineer) के नाम जमा की जाएगी। ध्यान रखें कि किसान का नाम बैंक खाते और आवेदन पत्र—दोनों में—एकदम समान हो, अन्यथा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिना डिमांड ड्राफ्ट के भेजे गए आवेदन मान्य नहीं माने जाएँगे।

योजना का उद्देश्य और किसानों को लाभ

इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक खेती के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराना है। इन मशीनों के उपयोग से खेत की तैयारी में समय और मेहनत दोनों की बचत होगी। सरकार चाहती है कि किसान कम लागत में आधुनिक तकनीक अपनाएँ और अपनी फसल उत्पादन क्षमता बढ़ाएँ।

किसानों के लिए लाभ:

  • आधुनिक मशीनें मिलने से खेती की लागत कम होगी।
  • समय की बचत होगी और उत्पादन बढ़ेगा।
  • फसल अवशेष प्रबंधन बेहतर होगा और पराली जलाने की समस्या घटेगी।
  • छोटे और सीमांत किसान भी आसानी से आधुनिक खेती कर पाएँगे।

योजना का लाभ कैसे लें?

  1. सबसे पहले किसान को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
  2. निर्धारित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (DD) आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
  3. यह राशि सहायक कृषि अभियंता के नाम जमा की जाएगी।
  4. प्राप्त आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा।
  5. सत्यापन के बाद पात्र किसानों को सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।
  6. सब्सिडी का आवंटन लक्ष्य और प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर किया जाएगा।

सब्सिडी राशि का विवरण

प्रत्येक कृषि उपकरण पर उपलब्ध अधिकतम सब्सिडी राशि और संबंधित डिमांड ड्राफ्ट (DD) का विवरण नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत है:

कृषि उपकरणअधिकतम सब्सिडी राशिडिमांड ड्राफ्ट (DD) राशि
हैप्पी सीडर₹45,000 तक₹45,000 तक
सुपर सीडर₹45,000 तक₹45,000 तक
स्मार्ट सीडर₹45,000 तक₹45,000 तक
श्रेडर/मल्चर₹35,000 तक₹35,000 तक
ज़ीरो टिल सीड-कम-फर्टिलाइज़र ड्रिल₹10,000 तक₹10,000 तक
बेलर₹1,50,000 तक₹1,50,000 तक
हे रेक / स्ट्रॉ रेक₹50,000 तक₹50,000 तक
रोटावेटर₹20,000 तक₹20,000 तक

ध्यान दें: डिमांड ड्राफ्ट की राशि मशीन की लागत और उस पर उपलब्ध सब्सिडी के आधार पर तय की जाएगी।

यह योजना मध्यप्रदेश के किसानों के लिए आधुनिक कृषि उपकरण अपनाकर खेती सुधारने और आय बढ़ाने का एक शानदार अवसर है। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए ई-कृषि यंत्र सब्सिडी पोर्टल पर जाएँ।

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