- मध्य प्रदेश के किसानों को 2025-26 में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 17,500 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी।
- यह योजना PM किसान सम्मान निधि योजना के अलावा अतिरिक्त लाभ देती है, जिसमें छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए तीन किस्तों में मिलते हैं।
- योजना के लिए आवेदन करने वाले किसानों को मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए और कृषि योग्य भूमि का मालिक होना जरूरी है।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश के किसानों के लिए 2025-26 में एक बड़ी आर्थिक मदद योजना है। इसका मकसद किसानों को सीधे आर्थिक सहायता देना और उनकी खेती को मजबूत बनाना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को PM किसान सम्मान निधि योजना के अलावा अतिरिक्त राशि दी जाती है, जिससे उनकी आय बढ़ती है। अगर आप मध्य प्रदेश के किसान हैं और इस योजना की पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया जानना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए मददगार है।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत आर्थिक मदद
मध्य प्रदेश सरकार ने 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को अतिरिक्त आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। 14 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस योजना के तहत दूसरी किस्त के रूप में 17,500 करोड़ रुपए किसानों के खातों में ट्रांसफर किए। मार्च 2025 तक इस योजना के तहत 83 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को कुल 17,500 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। यह योजना सितंबर 2020 में शुरू हुई थी और इसका मुख्य मकसद किसानों को सीधे आर्थिक सहायता देना है।
योजना की पात्रता और लाभ
इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए किसानों को कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होती हैं:
- किसान को PM किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत होना चाहिए और जरूरी ई-KYC पूरा होना चाहिए।
- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- किसान के पास खेती के लिए जमीन होनी चाहिए, जहां वह कृषि कर सके।
- आयकरदाता, निर्वाचित प्रतिनिधि और सरकारी कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
लाभ के तौर पर, छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए तीन किस्तों में दिए जाते हैं, जो PM किसान सम्मान निधि योजना के अलावा हैं। यह राशि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मदद करती है।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए आवेदन कैसे करें
इस योजना के लिए आवेदन करना आसान और साफ-सुथरा है। आवेदन करने के लिए किसानों को ये दस्तावेज तैयार रखने चाहिए:
- PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- मध्य प्रदेश का स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- खेती के लिए जमीन के दस्तावेज।
- आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण।
आप आवेदन नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए कर सकते हैं। आवेदन के बाद जांच पूरी होने पर राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के साथ संबंध
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) से जुड़ी हुई है। PM-KISAN योजना दिसंबर 2018 में शुरू हुई थी और इसका मकसद पूरे भारत में जमीन वाले किसान परिवारों को आर्थिक मदद देना है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की मुख्य बातें
- शुरुआत: दिसंबर 2018
- प्रकार: केंद्र सरकार की योजना, 100% फंडिंग भारत सरकार द्वारा
- मकसद: जमीन वाले किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपए की मदद देना
- भुगतान: 2,000 रुपए की तीन बराबर किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के जरिए
- पात्रता: सभी जमीन वाले किसान परिवार, कुछ अपवादों के साथ
- क्रियान्वयन एजेंसी: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (DA&FW)
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, PM-KISAN योजना के अलावा अतिरिक्त लाभ देती है, जिससे मध्य प्रदेश के किसानों को और ज्यादा आर्थिक मदद मिलती है। ये दोनों योजनाएं मिलकर किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मदद करती हैं।
अगर आप मध्य प्रदेश के किसान हैं, तो इन योजनाओं का फायदा उठाकर अपनी खेती को बेहतर बना सकते हैं। ज्यादा जानकारी और आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://saara.mp.gov.in/ पर जाएं।