- मध्यप्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना में 21 से 70 वर्ष के पत्रकार, फोटोग्राफर, कैमरामैन और उनके परिवार के सदस्य शामिल हो सकते हैं।
- दो बीमा विकल्प उपलब्ध हैं: ₹4 लाख स्वास्थ्य और ₹10 लाख दुर्घटना बीमा या ₹2 लाख स्वास्थ्य और ₹5 लाख दुर्घटना बीमा।
- प्रीमियम का बड़ा हिस्सा राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा, आवेदन की अंतिम तिथि 22 सितंबर 2025 है।
मध्यप्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के तहत मीडियाकर्मियों को हेल्थ और दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। इस योजना में पत्रकार, फोटोग्राफर, कैमरामैन सहित उनके परिवार के सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। यदि आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 22 सितंबर 2025 तक आवेदन करना जरूरी है। इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी जैसे पात्रता, बीमा कवर, प्रीमियम भुगतान और आवेदन प्रक्रिया नीचे विस्तार से दी गई है।
इस योजना में 21 से 70 वर्ष के मध्यप्रदेश के पत्रकार, फोटोग्राफर, कैमरामैन शामिल हो सकते हैं। इसमें अधिमान्य और गैर अधिमान्य दोनों श्रेणियों के पत्रकार शामिल हो सकते हैं। गैर अधिमान्य पत्रकारों के लिए भी मान्यता जरूरी नहीं है, बशर्ते वे किसी संचार संस्थान में काम कर रहे हों और फार्म 16 या पीपीएफ कटौती की स्लिप दिखा सकें। इसके अलावा, आरएनआई रजिस्टर्ड पत्रकार और मध्यप्रदेश के मूल निवासी जो नई दिल्ली में काम कर रहे हैं, भी पात्र हैं।
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बीमा कवर के विकल्प और लाभ
पत्रकार अपनी सुविधा के अनुसार दो विकल्पों में से किसी एक को चुन सकते हैं:
- पहला विकल्प: स्वास्थ्य बीमा ₹4 लाख और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा ₹10 लाख।
- दूसरा विकल्प: स्वास्थ्य बीमा ₹2 लाख और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा ₹5 लाख।
70 वर्ष की उम्र के बाद भी योजना का लाभ जारी रहेगा।
परिवार के सदस्यों को बीमा में शामिल करने की प्रक्रिया
आपके परिवार के सदस्य जैसे पति, पत्नी, तीन अविवाहित बच्चे (अधिकतम उम्र 25 वर्ष तक) और माता-पिता को भी बीमा में शामिल किया जा सकता है। इसके लिए निर्धारित प्रीमियम का भुगतान करना होगा। परिवार के सदस्यों को शामिल करने के लिए आवेदन में संबंधित दस्तावेज संलग्न करना जरूरी है।
प्रीमियम भुगतान और राज्य सरकार का योगदान
प्रीमियम भुगतान के नियम इस प्रकार हैं:
- 60 वर्ष तक के पत्रकारों के लिए वार्षिक प्रीमियम का 75% राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा।
- 61 से 65 वर्ष के पत्रकारों के लिए 85% प्रीमियम राज्य सरकार वहन करेगी।
- 65 वर्ष से अधिक उम्र के पत्रकारों का पूरा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा।
- गैर अधिमान्य पत्रकारों के लिए 50% प्रीमियम पत्रकार और 50% राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा।
प्रीमियम का भुगतान NEFT के माध्यम से करना होगा और UTR नंबर आवेदन पत्र में भरना जरूरी है।
कैसे करें आवेदन और जरूरी दस्तावेज
आवेदन की अंतिम तिथि 22 सितंबर 2025 है। आवेदन मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग के निर्देशानुसार किया जाना चाहिए। आवेदन के साथ पहचान पत्र, पत्रकारिता से संबंधित प्रमाण पत्र, परिवार के सदस्यों के दस्तावेज और प्रीमियम भुगतान की रसीद संलग्न करनी होगी।
कैशलेस इलाज की सुविधा और ई-कार्ड
बीमा कंपनी के चयनित अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए आपको ई-कार्ड ई-मेल के माध्यम से भेजा जाएगा, जिसे आधार कार्ड के साथ अस्पताल में दिखाना होगा।
संपर्क विवरण और सहायता केंद्र
| संपर्क संस्था | संपर्क व्यक्ति / विभाग | फोन नंबर | ईमेल |
|---|---|---|---|
| यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस | एस.पी. नाग (वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, भोपाल) | 9425375038, 0755-2555338 | uiicdo2bpl.jins@gmail.com |
| सक्षम अधिकारी | – | 7305015820, 0755-2767803 | – |
| जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल | पत्रकार कल्याण शाखा | 0755-4096320 | – |
| एम.डी. इंडिया (पॉलिसी कार्ड और क्लेम) | अनिल, अरुण मारन | 0755-4936991, 7391054038, 8956129648 | – |
प्रीमियम राशि जमा करने का विवरण
प्रीमियम राशि निम्न बैंक खाते में जमा करनी होगी:
- बैंक का नाम: बैंक ऑफ इंडिया, सचिवालय ब्रांच, एम.पी. नगर, भोपाल
- खाता संख्या: 900520100000291
- IFSC कोड: BKID0009005
- MICR कोड: 462013006
इस योजना के तहत आप और आपके परिवार को स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा का सुरक्षा कवच मिलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि न भूलें और जल्द से जल्द आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए उपरोक्त संपर्क नंबरों पर संपर्क करें।