MP किसान जलकर माफी योजना – ब्याज और जुर्माना माफ, जानें अंतिम तिथि और लाभ

MP Kisan Jalkar Mafi Yojana offers farmers in Madhya Pradesh a chance to waive penalty and interest on water tax dues by paying the principal amount in lump sum before 31 March 2026. Learn about eligibility, benefits, and conditions to get maximum relief on your water tax payments under this scheme.

  • मध्यप्रदेश सरकार ने नहर सिंचाई करने वाले किसानों के जलकर पर ब्याज और जुर्माना माफ कर राहत दी है।
  • इस छूट का लाभ उठाने के लिए किसानों को 31 मार्च 2026 तक जलकर की मूल राशि पूरी चुकानी होगी।
  • यह योजना किसानों को समय पर जलकर भरने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे राज्य के लगभग 35 लाख किसानों को लाभ मिलेगा।

यदि आप मध्यप्रदेश में नहर का पानी सिंचाई के लिए उपयोग करने वाले किसान हैं, तो MP किसान जलकर माफी योजना आपके लिए जलकर बकाया पर बड़ी राहत ला सकती है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने ₹84.17 करोड़ की पेनल्टी और ब्याज माफ करने की घोषणा की है।

MP किसान जलकर माफी योजना क्या है?

इस योजना का उद्देश्य किसानों को समय पर जलकर चुकाने के लिए प्रेरित करना है। यदि किसान तय समयसीमा में मूल जलकर राशि एकमुश्त चुका देते हैं, तो उनसे ब्याज और जुर्माना नहीं लिया जाएगा। इससे किसानों का आर्थिक बोझ कम होगा और सरकार को जल संसाधन विभाग के माध्यम से राजस्व संग्रह में भी मदद मिलेगी।

31 मार्च 2025 तक जलकर से जुड़ी मुख्य राशि

विवरणराशि (₹ करोड़)
कुल बकाया जलकर647.67
मूल जलकर563.29
ब्याज और जुर्माना84.17

पिछले 3 वित्तीय वर्षों में जलकर से हुई आय

वित्तीय वर्षराजस्व (₹ करोड़)
2022-2345.58
2023-2436.98
2024-2535.43

MP किसान जलकर माफी योजना का लाभ किन्हें मिलेगा?

  • मध्यप्रदेश के वे किसान जो नहर के पानी से सिंचाई करते हैं (लगभग 35 लाख किसान)।
  • जिन्हें जल संसाधन विभाग से जलकर बकाया की सूचना या नोटिस प्राप्त हुआ है।
  • जो किसान 31 मार्च 2026 तक अपनी पूरी मूल जलकर राशि एकमुश्त चुका देंगे।

योजना का लाभ पाने की शर्तें

  • केवल वही किसान लाभ ले सकेंगे जो पूरी मूल राशि एकमुश्त चुकाएंगे।
  • किस्तों में भुगतान करने वालों को ब्याज और जुर्माना माफ नहीं होगा।
  • यह छूट केवल 31 मार्च 2026 तक वैध है।

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मुख्य अभियंता विनोद देवड़ा की जानकारी

जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता विनोद देवड़ा के अनुसार, किसानों को हर वर्ष मार्च तक जलकर चुकाना होता है। मार्च से जून तक की छूट अवधि के बाद बकाया पर 13% वार्षिक ब्याज लगता है। इस योजना के माध्यम से जो किसान समय पर मूल राशि चुकाएंगे, उन्हें ब्याज और जुर्माने से छूट दी जाएगी, जिससे लगभग 35 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

सरकार को क्या लाभ मिलेगा?

  • किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी और वे समय पर जलकर भरने के लिए प्रेरित होंगे।
  • सरकार को मूल राशि की वसूली आसानी से होगी।
  • ब्याज माफ होने के बावजूद राजस्व संग्रह बढ़ेगा क्योंकि अनुपालन दर बढ़ेगी।

यदि आप मध्यप्रदेश के नहर सिंचित किसान हैं, तो 31 मार्च 2026 से पहले अपनी मूल जलकर राशि एकमुश्त चुकाकर इस योजना का पूरा लाभ उठाएं और ब्याज व जुर्माने से बचें!

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