- जीएसटी परिषद ने 40% के नए स्लैब को मंजूरी दी, जो सिन और लग्जरी वस्तुओं पर लागू होगा।
- 5% और 18% के नए स्लैब 22 सितंबर से लागू होंगे, जिससे खाद्य, कपड़ा और घरेलू उपकरणों पर कर दरों में बदलाव होगा।
- महंगे वाहनों, तंबाकू उत्पादों और कैफीनयुक्त पेय पदार्थों पर 40% GST से कीमतों में वृद्धि संभव।
Goods and Services Tax (GST) के तहत नए GST स्लैब की घोषणा ने उपभोक्ताओं और व्यवसायों दोनों के लिए कर संरचना में बड़ा बदलाव ला दिया है। 40% के नए GST स्लैब में शामिल वस्तुएं मुख्य रूप से सिन और लग्जरी उत्पाद हैं, जिन पर अब उच्च कर दर लागू होगी। साथ ही, 5% और 18% के नए GST स्लैब भी 22 सितंबर से लागू होंगे, जो खाद्य, कपड़ा और घरेलू उपकरणों पर असर डालेंगे। इस लेख में आप जानेंगे कि कौन-कौन सी वस्तुएं इन स्लैब के अंतर्गत आती हैं और इनके प्रभाव क्या होंगे।
40% के नए GST स्लैब में शामिल वस्तुएं
सिन और लग्जरी वस्तुओं पर लागू होने वाले 40% GST स्लैब की पूरी सूची इस प्रकार है:
- पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी और अन्य तंबाकू उत्पाद
- 1,200 सीसी से अधिक पेट्रोल कारें और 1,500 सीसी से अधिक डीजल कारें
- 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलें
- निजी उपयोग के लिए विमान, हेलीकॉप्टर, मनोरंजन या खेल के लिए नौकाएँ और अन्य जहाज
- चीनी या मीठा पदार्थ मिलाए हुए वातित जल
- सुगंधित और कैफीनयुक्त पेय पदार्थ
- फलों के रस के साथ कार्बोनेटेड पेय और अन्य गैर-अल्कोहलिक पेय
40% GST स्लैब के तहत टैक्स दरों का प्रभाव
महंगे सामानों और तंबाकू उत्पादों पर 40% GST दर लागू होने से उपभोक्ताओं को कीमतों में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसायों के लिए भी यह कर बोझ बढ़ाएगा, जिससे उत्पादन लागत में इजाफा हो सकता है। हालांकि, यह कदम सिन और लग्जरी वस्तुओं पर कर संग्रह बढ़ाने के लिए उठाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि यह नई दरें उपकर व्यवस्था की जगह लेंगी और आम आदमी पर कर बोझ कम करने में मदद करेंगी।
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5% और 18% के नए GST स्लैब की जानकारी
40% स्लैब के अलावा, 5% और 18% के नए GST स्लैब भी 22 सितंबर से लागू होंगे। ये स्लैब मुख्य रूप से रोजमर्रा की वस्तुओं और घरेलू उपकरणों पर लागू होंगे, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
5% GST स्लैब के अंतर्गत आने वाले खाद्य और कपड़ा उत्पाद
अब अधिकांश खाद्य और कपड़ा उत्पादों पर एक समान 5% GST दर लागू होगी। इससे पहले विभिन्न दरें थीं, लेकिन नई व्यवस्था से कर संरचना सरल होगी और उपभोक्ताओं को फायदा होगा।
18% GST स्लैब में शामिल घरेलू उपकरण
रेफ्रिजरेटर, बड़े टेलीविजन सेट, एयर-कंडीशनर जैसे घरेलू उपकरण अब 18% GST स्लैब के अंतर्गत आएंगे। इससे इन वस्तुओं पर कर का बोझ कम होगा और उपभोक्ताओं के लिए खरीदना आसान होगा।
GST स्लैब | लागू वस्तुएं | प्रभाव | लागू तिथि |
---|---|---|---|
40% | पान मसाला, तंबाकू उत्पाद, महंगी कारें, मोटरसाइकिलें, विमान, कैफीनयुक्त पेय | कीमतों में बढ़ोतरी, कर संग्रह में वृद्धि | आगामी घोषणा के अनुसार |
5% | खाद्य और कपड़ा उत्पाद | सरल कर दर, उपभोक्ता राहत | 22 सितंबर 2025 |
18% | रेफ्रिजरेटर, टीवी, एयर-कंडीशनर | कर बोझ में कमी, घरेलू उपकरण सस्ते | 22 सितंबर 2025 |
नई GST दरों के साथ, आप अपने खर्चों और खरीदारी की योजना बेहतर तरीके से बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://gst.gov.in पर जाएं।