New GST Rates List 2025: जानें कौन से सामान हुए सस्ते और किस पर नहीं लगेगा कोई टैक्स

Explore the New GST Rates List 2025 with major slab changes: only 5% and 18% slabs remain, zero GST on essential items, and new 40% slab for sin goods.

  • 2025 में जीएसटी स्लैब में बड़ा बदलाव, अब केवल 5% और 18% स्लैब रहेंगे।
  • पान मसाला, तंबाकू और लग्जरी कारों पर नया 40% जीएसटी स्लैब लागू होगा।
  • ब्रेड, पराठा, रोटी जैसे जरूरी खाद्य पदार्थ जीएसटी से मुक्त कर दिए गए हैं।

नई जीएसटी दरों में बड़े बदलाव के तहत 2025 के Goods and Services Tax (GST) Reform 2025 में 12% और 28% स्लैब को हटा दिया गया है और अब केवल 5% और 18% स्लैब रहेंगे। इस बदलाव से आम लोग, व्यापारी और निर्यातकों को कई तरह की राहत मिलेगी। इस लेख में आप नई जीएसटी दरों की पूरी सूची, मुख्य टैक्स स्लैब में बदलाव, जीएसटी मुक्त वस्तुएं और निर्यातकों के लिए नई सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे।

नई जीएसटी दरों में मुख्य बदलाव

2025 के जीएसटी स्लैब में 12% और 28% स्लैब पूरी तरह से खत्म कर दिए गए हैं। अब केवल दो मुख्य स्लैब 5% और 18% रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बड़े बदलाव की घोषणा की है। 12% वाले लगभग 99% आइटम को 5% स्लैब में शिफ्ट किया गया है जबकि 28% वाले ज्यादातर सामान को 18% स्लैब में लाया गया है।

5% और 18% स्लैब में वस्तुओं का वर्गीकरण

5% स्लैब में अब रोजमर्रा की कई जरूरी वस्तुएं शामिल हैं जैसे मक्खन, घी, चीज़, डेयरी स्प्रेड्स, पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, बर्तन, बच्चों के लिए फीडिंग बोतल, नैपीज़, सिलाई मशीन के पार्ट्स आदि। वहीं, 18% स्लैब में सीमेंट, छोटी कारें, मोटरसाइकिल (300 सीसी तक), बसें, ट्रक, एंबुलेंस और सभी ऑटो पार्ट्स शामिल हैं।

40% स्लैब: सिन गुड्स पर नया टैक्स

पान मसाला, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, जर्दा, बिना प्रसंस्कृत तंबाकू और बीड़ी जैसे सिन गुड्स पर नया 40% जीएसटी स्लैब लागू किया गया है। यह स्लैब 22 सितंबर 2025 से लागू होगा।

जीएसटी मुक्त वस्तुएं और राहत

ब्रेड, पराठा, परोट्टा, चपाती, रोटी, खाखरा और पिज्जा ब्रेड जैसी सभी जरूरी खाद्य वस्तुओं पर लगने वाला 5% जीएसटी खत्म कर दिया गया है। यह फैसला टैक्स ढांचे को सरल बनाने और आम लोगों को राहत देने के लिए लिया गया है। यह छूट भी 22 सितंबर 2025 से लागू होगी।

निर्यातकों और व्यापारियों के लिए नई सुविधाएं

निर्यातकों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए समय घटाकर 3 दिन कर दिया गया है, जो पहले 1 महीना था। इसके अलावा ऑटोमैटिक जीएसटी रिफंड प्रक्रिया को भी मंजूरी मिली है, जिससे व्यापारियों को टैक्स रिफंड में आसानी होगी। कपड़े और फुटवियर पर 2500 रुपये तक के सामान पर जीएसटी घटाकर 5% किया गया है।

जीएसटी दरों में बदलाव से आम लोग और व्यापार पर असर

नई जीएसटी दरों से उपभोक्ता, व्यापारी और निर्यातक सभी लाभान्वित होंगे। टैक्स स्लैब में कमी से रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आएगी, जिससे आम आदमी की जेब पर अच्छा असर पड़ेगा।

रोजमर्रा की वस्तुओं पर टैक्स में कमी

कैटेगरी कमोडिटीजपहले (From)अब (To)
दैनिक ज़रूरत की चीज़ों पर बचतहेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, बाथ, टूथ ब्रश, शेविंग क्रीम18%12%
 मक्खन, घी, चीज़ और डेयरी स्प्रेड्स12%5%
 पैकेज्ड नमकीन, भुजिया और मिक्सचर12%5%
 बर्तन12%5%
 बच्चों के लिए फीडिंग बोतल, नैपीज़ और क्लिनिकल डायपर12%5%
 सिलाई मशीन व इसके पार्ट्स12%5%
किसानों और कृषि के लिए राहतट्रैक्टर टायर और पार्ट्स18%5%
 ट्रैक्टर12%5%
 बायो-कीटनाशक, बायो-फर्टिलाइज़र, माइक्रो-न्यूट्रिएंट्स12%5%
 ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर12%5%
 कृषि/बागवानी/वानिकी मशीनरी (जुताई, खेती, कटाई व गहाई के लिए)18%5%
हेल्थकेयर सेक्टर में राहतव्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा18%शून्य
 थर्मामीटर18%5%
 मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन12%शून्य
 सभी डायग्नोस्टिक किट्स और रिएजेंट्स12%5%
 ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप्स12%5%
 करेक्टिव चश्मे12%शून्य
वाहन हुए किफायतीपेट्रोल/पेट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कारें (≤1200cc और ≤4000mm) व डीज़ल/डीज़ल हाइब्रिड कारें (≤1500cc और ≤4000mm)28%18%
 छोटी कारें (≤350cc)28%18%
 माल ढुलाई के वाहन28%18%
सस्ती शिक्षानक्शे, चार्ट और ग्लोब12%शून्य
 पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स और पेस्टल12%शून्य
 एक्सरसाइज़ बुक्स और नोटबुक्स12%शून्य
 रबर (इरेज़र)12%शून्य
इलेक्ट्रॉनिक सामान पर बचतएयर कंडीशनर28%18%
 टेलीविज़न (32 इंच से बड़े, जिनमें LED व LCD शामिल)28%18%
 मॉनिटर और प्रोजेक्टर28%18%
 डिश वॉशिंग मशीन28%18%

वाहनों और इलेक्ट्रॉनिक्स पर नई दरें

छोटी कारें, मोटरसाइकिल (300 सीसी तक), पेट्रोल/पेट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कारें (≤1200cc) और डीज़ल/डीज़ल हाइब्रिड कारें (≤1500cc) पर 28% से घटाकर 18% जीएसटी लागू होगा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे एयर कंडीशनर, टेलीविजन (32 इंच से बड़े), मॉनिटर, प्रोजेक्टर और डिश वॉशिंग मशीन पर भी 28% से 18% की दर लागू होगी।

कैटेगरीकमोडिटीजपहले (From)अब (To)
रोजमर्रा की जरूरत की चीज़ेंहेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, बाथ, टूथ ब्रश, शेविंग क्रीम18%12%
कृषि उपकरणट्रैक्टर, ट्रैक्टर टायर, बायो-कीटनाशक, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम12%-18%5%
वाहनछोटी कारें, मोटरसाइकिल, माल ढुलाई वाहन28%18%
इलेक्ट्रॉनिक्सएयर कंडीशनर, टीवी, मॉनिटर, डिश वॉशिंग मशीन28%18%

इस नए टैक्स ढांचे से व्यापार में स्पष्टता बढ़ेगी और टैक्स संग्रह प्रणाली सरल होगी। निर्यातकों को रिफंड प्रक्रिया में तेजी मिलने से उनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। आम लोगों को भी रोजमर्रा की वस्तुओं पर टैक्स कम होने से राहत मिलेगी।

नई जीएसटी दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी, इसलिए आप अपने व्यवसाय या खरीदारी की योजना उसी के अनुसार बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://gst.gov.in पर जाएं।

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