PM फसल बीमा योजना: खरीफ फसलों के लिए बीमा की अंतिम तारीख बढ़ाई गई

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana latest update: Deadline for Kharif crop insurance extended to August 14 for non-loanee and August 30 for loanee farmers. Insure your crops now.

  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर ऋणी किसानों के लिए 30 अगस्त 2025 और अऋणी किसानों के लिए 14 अगस्त 2025 कर दी गई है।
  • बीमा के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, जमीन से जुड़ा प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और बुवाई प्रमाण पत्र शामिल हैं।
  • किसान बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जन सेवा केंद्र, और सीएससी ऑनलाइन के जरिए फसल बीमा का पंजीकरण कर सकते हैं।

अगर आप किसान हैं तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा कराने की नई अंतिम तिथि की जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। इस योजना का मकसद किसानों को फसल नुकसान के समय आर्थिक मदद देना है। आज हम आपको इस योजना से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां देंगे, जैसे बीमा की अंतिम तिथि, जरूरी दस्तावेज और पंजीकरण प्रक्रिया।

खरीफ फसलों का बीमा कराने की बढ़ाई गई अंतिम तिथि

किसान कल्याण एवं विकास विभाग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों के बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर ऋणी किसानों के लिए 30 अगस्त 2025 और अऋणी किसानों के लिए 14 अगस्त 2025 तय की है। यह कदम किसानों को ज्यादा समय देकर योजना का लाभ लेने का मौका देता है, ताकि वे खराब मौसम की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा पा सकें।

ऋणी और अऋणी किसानों के लिए बीमा तिथि में फर्क

अगर आपके पास बैंक से क्रेडिट कार्ड (केसीसी) है और आप ऋणी किसान हैं, तो आपकी बीमा की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2025 तक बढ़ाई गई है। वहीं जो किसान बैंक से बीमा नहीं कराते, उनकी अंतिम तिथि 14 अगस्त 2025 है। जो किसान अभी तक बीमा नहीं करवा पाए हैं, उन्हें तुरंत अपनी नजदीकी बैंक शाखा जैसे सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक, जन सेवा केंद्र या सीएससी ऑनलाइन पर जाकर बीमा करवाना चाहिए।

फसल बीमा कराने के लिए जरूरी दस्तावेज

फसल बीमा के लिए निम्नलिखित दस्तावेज साथ लेकर जाना जरूरी है:

  • आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक)
  • अगर जमीन सिकमी है तो शपथ पत्र
  • भू-अधिकार संबंधित ऋण पुस्तिका या खसरा खतौनी
  • बैंक पासबुक
  • बुवाई प्रमाण पत्र (पटवारी, पंचायत सचिव या कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा जारी)
  • फार्मर आईडी

किसान अपने फसल बीमा का पंजीकरण कैसे करें

फसल बीमा के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए अपने नजदीकी बैंक शाखा, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या जन सेवा केंद्र पर जाकर बीमा करा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए किसान सीएससी पोर्टल या संबंधित PMFBY की वेबसाइट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

बैंक और सहायक शाखाओं से संपर्क कैसे करें

अगर आपका बीमा बैंक के द्वारा नहीं हुआ है तो आप नजदीकी बैंक शाखा, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक से संपर्क करें। वहां आपको फसल बीमा करवाने की पूरी जानकारी और मदद मिलेगी। आप जन सेवा केंद्र या सीएससी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं।

फसल बीमा के फायदे और किसानों के लिए सुझाव

फसल बीमा करवाने से आप किसी भी अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदा या खराब मौसम के कारण हुए फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा पा सकते हैं। यह योजना आपकी फसल की लागत और निवेश की सुरक्षा करती है, जिससे आपके परिवार और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है। इसलिए खरीफ फसलों का बीमा जरूर कराएं और अपने खेती के काम को सुरक्षित बनाएं।

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