- PMAY-U 2.0 योजना के तहत मध्यम वर्गीय परिवारों को होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलता है।
- योजना में EWS, LIG, और MIG परिवार पात्र हैं, जिनकी आय सीमा 3 लाख से 9 लाख रुपये तक है।
- सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ घर बनाना और 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश करना है।
प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) योजना के तहत अब मध्यम वर्गीय परिवारों को होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों को सस्ते और पक्के घर उपलब्ध कराना है। इस योजना से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां और पात्रता मानदंड आपको इस लेख में विस्तार से मिलेंगे।
PMAY- U 2.0 योजना के तहत 4% ब्याज सब्सिडी का लाभ
मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी की जानकारी
केंद्र सरकार ने PMAY-U 2.0 योजना को मंजूरी देते हुए मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत EWS, LIG और MIG परिवारों को 25 लाख रुपये तक के होम लोन पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी 5 वार्षिक किश्तों में दी जाती है, जिसकी अधिकतम राशि 1.80 लाख रुपये तक हो सकती है।
कौन-कौन इस योजना का लाभ उठा सकते हैं?
PMAY-U 2.0 योजना के तहत पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:
- EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक।
- LIG (निम्न आय वर्ग): वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख रुपये तक।
- MIG (मध्यम आय वर्ग): वार्षिक आय 6 लाख से 9 लाख रुपये तक।
इन वर्गों के वे परिवार जो देश में कहीं भी पक्का घर नहीं रखते, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
PMAY- U 2.0 की चार मुख्य हिस्से
इस योजना में चार मुख्य हिस्से शामिल हैं, जो अलग-अलग जरूरतों को पूरा करते हैं:
- BLC (लाभार्थी-नेतृत्व निर्माण): खुद के लिए घर बनाने वाले परिवारों के लिए।
- AHP (साझेदारी में किफायती आवास): सार्वजनिक-निजी भागीदारी के जरिए आवास निर्माण।
- ARH (किफायती किराये का आवास): किराए पर रहने वालों के लिए सस्ते विकल्प।
- ISS (ब्याज सब्सिडी योजना): होम लोन पर ब्याज सब्सिडी देना।
ISS के तहत EWS, LIG और MIG परिवारों को 4% ब्याज सब्सिडी मिलती है, जो उन्हें होम लोन की किश्तों में राहत देती है।
विशेष वर्गों के लिए योजना में खास प्रावधान
PMAY-U 2.0 योजना में झुग्गी-झोपड़ी निवासियों, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक, विधवा, विकलांग व्यक्तियों और अन्य वंचित वर्गों के लिए खास सहायता राशि का प्रावधान है। सफाई कर्मी, रेहड़ी-पटरी वाले, कारीगर, आंगनवाड़ी वर्कर्स और चॉलों में रहने वाले लोगों को भी इस योजना के तहत खास लाभ दिया जाता है। यह कदम सामाजिक समावेशन और आवास सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।
सरकार का लक्ष्य और निवेश योजना
सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ घर बनाना है, जिससे शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को स्थायी आवास मिल सके। इस योजना के लिए कुल 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है, जिसमें से 2.30 लाख करोड़ रुपये की सरकारी सब्सिडी शामिल है। यह निवेश योजना देश के आवास क्षेत्र को मजबूत करने और रोजगार सृजन में भी मदद करेगी।
अगर आप PMAY-U 2.0 योजना के तहत लाभ लेना चाहते हैं, तो अपने नजदीकी आवास कार्यालय या आधिकारिक PMAY वेबसाइट पर जाकर आवेदन प्रक्रिया की जानकारी ले सकते हैं।