हैप्पी सीडर मशीन सब्सिडी योजना: ₹78,000 रुपये की सब्सिडी के लिए farmer.mpdage.org पर करें ऑनलाइन आवेदन

Get up to ₹78,000 subsidy on Happy Seeder machine under MP Agricultural Equipment Subsidy Scheme. Learn application process and benefits for farmers.

🎧 Listen to Audio Summary*: मध्यप्रदेश: हैप्पी सीडर पर ₹78,000 तक की सब्सिडी।
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  • हैप्पी सीडर मशीन पर मध्यप्रदेश सरकार से 78,000 रुपए तक की सब्सिडी।
  • यह योजना बिना लॉटरी के, पहले आओ पहले पाओ आधार पर उपलब्ध।
  • 18 अप्रैल 2025 से ऑनलाइन ई–कृषि यंत्र पोर्टल से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

मध्यप्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छा मौका है MP Agricultural Equipment Subsidy Scheme के तहत हैप्पी सीडर मशीन पर ₹78,000 तक की सब्सिडी पाने का। इस योजना में खेती के नए तरीके अपनाने और खर्च कम करने के लिए किसानों को मदद दी जा रही है। इस आर्टिकल में हम हैप्पी सीडर के फायदे, सब्सिडी की प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और आवेदन कैसे करें, ये सब जानेंगे।

हैप्पी सीडर मशीन के फायदे और काम करने का तरीका

हैप्पी सीडर मशीन उन किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है जो बिना खेत की जुताई किए बीज लगाना चाहते हैं। यह मशीन रोटर और जीरो टिल ड्रिल तकनीक का इस्तेमाल करती है। रोटर फसल के बाद बचा हुआ हिस्सा काटकर मिट्टी में मिला देता है, जिससे पराली का प्रबंधन आसान हो जाता है। जीरो टिल ड्रिल की मदद से बिना जुताई के बीज बोए जाते हैं, जिससे खेत की नमी बरकरार रहती है और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। इससे फसल की पैदावार बेहतर होती है।

इस मशीन से आप एक दिन में करीब 6 से 8 एकड़ जमीन की बुवाई कर सकते हैं, जिससे मेहनत और समय दोनों बचते हैं।

बिना लॉटरी के 78,000 रुपए तक की सब्सिडी

हैप्पी सीडर पर मिलने वाली सब्सिडी अधिकतम 50% या ₹78,000 तक हो सकती है। यह सब्सिडी सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन (SMAM) और आर.के.वी.वाय कैफेटेरिया योजना के तहत दी जाती है। अलग-अलग वर्ग जैसे सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला किसानों के लिए सब्सिडी की दर अलग हो सकती है।

ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर नरवाई प्रबंधन के हैप्पी सीडर एवं सुपर सीडर यंत्रों के आवेदन दिनांक 18 अप्रैल 2025 से आमंत्रित किये जा रहे है। प्राप्त आवेदनों  के आधार पर लक्ष्य निर्धारण किया जाएगा और पृथक से लॉटरी की सूचना आधिकारिक वेबसाईट पर प्रकाशित की जाएगी। 

सब्सिडी के लिए जरूरी दस्तावेज और आवेदन शुल्क

सब्सिडी का फायदा लेने के लिए आपको ये दस्तावेज चाहिए:

  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • जमीन के दस्तावेज (खसरा/खतौनी, बी1)
  • बैंक पासबुक की पहली पन्ने की कॉपी
  • ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन (अगर ट्रैक्टर वाले यंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं)
  • ₹4500 की डिमांड ड्राफ्ट जो किसान के जिले के कृषि यंत्री के नाम से बनवाना जरूरी है

डिमांड ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपलोड करनी होती है। यह राशि धरोहर के रूप में रखी जाती है।

ई–कृषि यंत्र पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

मध्यप्रदेश के किसान इस योजना के लिए ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

  • पहले से पंजीकृत किसान आधार OTP से लॉगिन कर सकते हैं।
  • नए किसान एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर से बायोमेट्रिक पंजीकरण करवा सकते हैं।
  • आवेदन के दौरान सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क जमा करें।

यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने की वजह से साफ-सुथरी और आसान है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क कैसे करें

अगर आपको आवेदन प्रक्रिया या योजना से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप अपने नजदीकी ब्लॉक या जिला कृषि यंत्री कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, योजना के बारे में पूरी जानकारी और सब्सिडी कैलकुलेटर पोर्टल पर भी उपलब्ध है।

संपर्क जानकारी

  • ब्लॉक/जिला कृषि यंत्री कार्यालय: नजदीकी केंद्र से संपर्क करें
  • आधिकारिक पोर्टल: https://farmer.mpdage.org/
  • डिमांड ड्राफ्ट राशि: ₹4500
  • सब्सिडी राशि: ₹78,000 तक
  • किसी भी खर्च का 50% तक अनुदान

इस योजना का पूरा फायदा उठाएं, खेती के नए तरीके अपनाएं और अपनी उपज बढ़ाएं। अभी आवेदन करें और सब्सिडी का लाभ पाएं।

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