- राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत मध्य प्रदेश के किसानों को खेतों में जाली लगाने के लिए 1.5 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा।
- जाली लगाने के खर्च का आधा हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाएगा।
- ऑनलाइन आवेदन mpfsts.mp.gov.in पोर्टल पर किया जा सकता है, चयन लॉटरी प्रक्रिया से होगा।
राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत, मध्य प्रदेश के किसान अपनी फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेतों में जाली लगवाने के लिए 1.5 लाख रुपये तक का अनुदान ले सकते हैं। यह योजना किसानों को उनकी फसलों की सुरक्षा के लिए आर्थिक मदद देती है ताकि आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। आइए जानते हैं इस योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और लाभ।
खेत में जाली लगाने के लिए अनुदान की पात्रता और जरूरी दस्तावेज
इस योजना के तहत, उद्यानिकी फसल उगाने वाले किसान ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए ये दस्तावेज चाहिए:
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बी-1 खसरा/पावती
- बैंक पासबुक
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- संपर्क मोबाइल नंबर
आवेदन करने वाले किसानों को ये दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। पात्रता की जांच के बाद ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
जाली लगाने पर मिलने वाली आर्थिक मदद का विवरण
मध्य प्रदेश सरकार खेतों में जाली लगाने के खर्च का 50 प्रतिशत अनुदान देगी। प्रति मीटर जाली की कीमत करीब 300 रुपये है। उदाहरण के लिए, 1000 मीटर जाली लगाने पर कुल खर्च 3 लाख रुपये होगा, इसमें से डेढ़ लाख रुपये सरकार अनुदान के रूप में देगी। बचा हुआ 1.5 लाख रुपये किसान को खुद देना होगा। इस योजना से किसानों को आर्थिक मदद मिलती है ताकि वे अपने खेतों की सीमा सुरक्षा कर सकें।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें और चयन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ लेने के लिए आप mpfsts.mp.gov.in पोर्टल पर जाकर आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पूरी तरह डिजिटल है, जहां ऊपर दिए दस्तावेज अपलोड करना होते हैं। आवेदन जमा के बाद किसानों का चयन लॉटरी पद्धति से किया जाता है ताकि निष्पक्ष तरीके से लाभार्थी चुने जाएं। चयनित किसानों को योजना के तहत मदद दी जाएगी।
Also Read – Kanya Vivah Yojana Madhya Pradesh
खेतों में जाली लगाने के फायदे और योजना से जुड़ी जानकारी
जाली लगाने से आपके खेतों की फसलें जंगली जानवरों और आवारा पशुओं से सुरक्षित रहती हैं, जिससे फसल का नुकसान कम होता है और उत्पादन बेहतर होता है। यह योजना किसानों को प्रोत्साहित करती है कि वे अपने खेतों की सीमा सुरक्षित रखें और फसल सुरक्षा में सुधार करें। योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी ब्लॉक या जिले के उद्यानिकी विभाग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | राष्ट्रीय बागवानी मिशन (National Horticulture Mission) |
| अनुदान राशि | 1.5 लाख रुपये प्रति किसान (50% खर्च कवर) |
| आवेदन माध्यम | mpfsts.mp.gov.in (ऑनलाइन) |
| जरूरी दस्तावेज | फोटो, खसरा, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र |
| चयन प्रक्रिया | लॉटरी आधारित चयन |
| संपर्क | नजदीकी उद्यानिकी विभाग कार्यालय, जिला ब्लॉक कार्यालय |