MP दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2025 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

MP Divyang Shiksha Protsahan Yojana provides monthly financial aid of ₹600 to disabled children aged 6-18 years for their education with direct bank transfer.

  • मध्यप्रदेश दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के लिए प्रति माह ₹600 की आर्थिक मदद मिलती है।
  • आयु 6 से 18 वर्ष तक, कम से कम 40% विकलांगता, और मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है।
  • आप ऑनलाइन सामाजिक सुरक्षा पोर्टल या ऑफलाइन ग्राम पंचायत, नगर निकाय से आवेदन कर सकते हैं, और भुगतान सीधे बैंक खाते में होता है।

MP दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना दिव्यांग बच्चों को शिक्षा में समान मौका देने के लिए मध्यप्रदेश सरकार की एक अच्छी पहल है। यह योजना 6 से 18 साल के दिव्यांग बच्चों को हर महीने ₹600 की आर्थिक मदद देती है, जिससे वे अपने पढ़ाई के खर्च आसानी से पूरा कर सकें। इस योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसा भेजा जाता है, जिससे उनकी पढ़ाई में मदद मिलती है।

मध्यप्रदेश दिव्यांग शिक्षा योजना के फायदे

इस योजना के तहत, दिव्यांग बच्चों को ₹600 प्रति माह की पेंशन दी जाती है, जिससे वे अपनी पढ़ाई के खर्च पूरे कर पाते हैं। यह योजना शिक्षा में सबको साथ लाने को बढ़ावा देती है और दिव्यांग बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ती है। इस तरह, वे समाज में खुद फैसले लेने की तरफ बढ़ सकते हैं।

आवेदन कैसे करें: ऑनलाइन और ऑफलाइन

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया: ग्राम पंचायत, नगर निकाय या जन सेवा केंद्र में फॉर्म जमा

  • निर्धारित फॉर्म लें और सभी जानकारी भरें।
  • जरूरी दस्तावेज जोड़ें।
  • फॉर्म ग्राम पंचायत, नगर निकाय कार्यालय या जन सेवा केंद्र में जमा करें।
  • रसीद लेकर आवेदन की पुष्टि करें।
  • आवेदन जांच के बाद मंजूर किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया: सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर आवेदन

  • MP सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर जाएं।
  • “सामाजिक सुरक्षा पेंशन और आर्थिक सहायता योजनाएं” सेक्शन पर क्लिक करें।
  • “पेंशन योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन” टैब खोलें।
  • जरूरी जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
  • आवेदन जमा करने के बाद प्रिंट निकालकर अपने पास रख लें।

पात्रता के नियम: आयु, निवास और विकलांगता की जरूरी शर्तें

  • आयु सीमा: 6 से 18 साल
  • मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी
  • विकलांगता प्रमाणपत्र के अनुसार कम से कम 40% विकलांगता होनी चाहिए
  • समग्र पोर्टल में नाम दर्ज और स्पर्श पोर्टल पर सत्यापन आवश्यक है

जरूरी दस्तावेज: आवेदन में चाहिए फोटो, प्रमाणपत्र और पहचान पत्र

  • तीन पासपोर्ट साइज फोटो
  • आयु प्रमाण पत्र (Age Certificate)
  • विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate)
  • 9 अंकों की समग्र आईडी (Composite ID)

पैसे देने की प्रक्रिया: बैंक खातों में हर महीने पेंशन की सीधे ट्रांसफर का तरीका

जो बच्चे सभी पात्रता और जरूरी दस्तावेज पूरे करते हैं, उनकी राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। सामाजिक न्याय विभाग सारे रिकॉर्ड संभालता है और हर महीने बिना रुकावट यह काम होता है। यह प्रक्रिया साफ-सुथरी और तेज है ताकि दिव्यांग बच्चे समय पर मदद पा सकें।

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