- राजस्थान सरकार किसानों को सिंचाई पाइपलाइन योजना के तहत HDPE, PVC पाइप खरीदने पर 15,000 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करती है।
- यह योजना किसानों को कुओं, तालाबों या अन्य जल स्रोतों से सीधे अपने खेतों तक पानी पहुंचाने में मदद करती है, जिससे पानी की बर्बादी कम होती है और सिंचाई की लागत घटती है।
- योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, किसानों को राजस्थान सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
किसानों के लिए खुशखबरी! राजस्थान सरकार सिंचाई पाइपलाइन योजना के तहत सिंचाई पाइप खरीदने पर ₹15,000 तक की सब्सिडी दे रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए पाइप खरीदने में मदद करना है, जिससे पानी की बचत हो और खेतों की सिंचाई अधिक प्रभावी तरीके से हो सके।
सिंचाई पाइपलाइन योजना: किसानों को कैसे होगा लाभ?
इस योजना से किसानों को कई तरह से लाभ होगा:
- पानी की बचत: पाइपलाइन के माध्यम से पानी सीधा खेत तक पहुंचेगा, जिससे पानी की बर्बादी कम होगी।
- सिंचाई की लागत में कमी: पारंपरिक तरीकों से सिंचाई करने में अधिक लागत आती है, जबकि पाइपलाइन से सिंचाई करने में लागत कम होगी।
- उत्पादन में वृद्धि: पानी की उपलब्धता बढ़ने से फसलों का उत्पादन बढ़ेगा।
सब्सिडी और सहायता राशि
- जल परिवहन लागत: 1000 रुपए तक या कुल लागत का 50% जो भी कम हो।
- पाइप सामग्री पर सब्सिडी:
- एचडीपीई पाइप: 50 रुपए प्रति मीटर (अधिकतम 15,000/- रुपए तक)
- पीवीसी पाइप: 35 रुपए प्रति मीटर (अधिकतम रुपए 15,000/- तक)
- एचडीपीई लेमिनेटेड फ्लैट ट्यूब पाइप: 20 रुपए प्रति मीटर (अधिकतम 15,000/- रुपए तक)
राजस्थान सिंचाई पाइपलाइन योजना के लिए पात्रता मापदंड
सिंचाई पाइपलाइन योजना का लाभ उठाने के लिए, किसानों को निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:
- किसान के नाम पर कृषि भूमि होनी चाहिए।
- किसान राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- उसके पास डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक पंप या ट्रैक्टर से चलने वाला पंप सेट होना चाहिए।
- कम से कम 2 बीघा कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- किसान के आधार कार्ड से लिंक बैंक खाता होना अनिवार्य है।
- योजना का लाभ लेने के बाद 10 साल तक पुनः आवेदन नहीं किया जा सकेगा।
- पाइप खरीदने के 30 दिन के भीतर आवेदन करना अनिवार्य होगा।
सिंचाई पाइपलाइन योजना: आवेदन कैसे करें?
किसान इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:
ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया
- राजस्थान सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: राज किसान राजस्थान
- “रजिस्टर” विकल्प पर क्लिक करें।
- एसएसओ रजिस्ट्रेशन पेज पर जाएं और जन आधार या गूगल विकल्प चुनें।
- ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करें और रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
आवेदन प्रक्रिया
- पोर्टल पर लॉगिन करें।
- “राज किसान” विकल्प पर क्लिक करें।
- “एप्लीकेशन एंट्री रिक्वेस्ट” पर जाएं।
- “भामाशाह आईडी” या “जन आधार आईडी” दर्ज कर खोजें।
- स्कीम का चयन करें और आधार ऑथेंटिकेशन करें।
- आवश्यक जानकारी और दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
आवेदन करते समय, किसानों को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड की प्रति
- जमाबंदी की प्रति
- बैंक पासबुक की प्रति
सिंचाई पाइपलाइन योजना: कुछ विशेष बातें
- किसान तभी अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, जब वे बीआईएस (BIS) प्रमाणित पाइप अधिकृत विक्रेता या निर्माता से खरीदें।
- किसान कैश या बैंक लोन के माध्यम से पाइप खरीद सकते हैं।
- अनुदान प्राप्त पाइप पर निर्माण वर्ष और अनुदान वितरण वर्ष लिखा होना अनिवार्य होगा।
- पाइप निर्माता अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) की सूची कृषि विभाग को भेजेंगे और कोई भी विक्रेता एमआरपी से अधिक कीमत पर बिल जारी नहीं कर सकेगा।
यह योजना निश्चित रूप से राजस्थान के किसानों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगी।
विवरण | जानकारी |
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योजना का नाम | सिंचाई पाइपलाइन योजना |
राज्य | राजस्थान |
सब्सिडी | ₹15,000 तक |
आवेदन कैसे करें | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | rajkisan.rajasthan.gov.in |